मध्यप्रदेश में अब्बा’ कहलवाने वाले दुष्कर्मी प्यारे मियां को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूषकर्मी प्यारे को अपने आखरी सांस तक जेल की कलकोठरी में ही रहना होगा। अदालत ने दुष्कर्मी प्यारे को अलग अलग मामलों में 4 उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कैसे हुआ दुष्कर्मी प्यारे मियां की काली करतूत का खुलासा ?
12 जुलाई 2020 को भोपाल पुलिस ने 5 लड़कियों को संदिग्ध हालत में सड़कों पर घूमते देखा। इनमें से 4 नाबालिग थे। पुलिस ने जब इन लड़कियों से पूछताछ की तो प्यारे मिया का नाम सबसे पहले शैतान के रूप में सामने आया। लड़कियों ने उस वक्त पुलिस को बताया कि प्यारे मिया ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया और शराब पीकर उनके साथ रेप किया। लड़कियों के सनसनीखेज आरोपों के बाद जांच शुरू हुई। और प्यारे मियां को मुकदमे का सामना करना पड़ा।
इस जांच में पारे मियां के खिलाफ कई जानकारियां सामने आईं। सबसे चौकने वाली बात यह है कि इन सभी लड़कियों के बयान के बाद प्यारे मियां फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्यारे मियां के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की भी घोषणा किया था। प्यारे मियां की गिरफ्तारी के बाद वो सारी जानकारी सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
गरीब बेटी को बनाता था शिकार
बताया जाता है कि प्यारे मिया गरीब लड़कियों के माता-पिता को अपने जाल फसाता था। और गरीब परिवार की बेटी को अच्छी शिक्षा के नाम पर अपने पास रखता और उसका यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं वह इन लड़कियों से अपनी मर्जी से शादी भी भी करवाता था।
प्यारे गरीब लड़कियों के परिवार वालों को अपनी पहुंच और पैसे की धमकी दिया करता था। खुलासे में पता चला की करीब 10 साल से वह लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था। उस पर करीब 40 लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा।
इन तमाम खुलासे के अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि प्यारे मियां इन लड़कियों से खुद को ‘अब्बा’ कहलवाता था। प्यारे मियां की भरपूर संपत्ति का भी पता चलता था। उनके पास 40 से अधिक प्रॉपर्टी थी। काले धन से बनी उनकी संपत्ति पर भी कानून का डांडा चला।
अदालत का फैसला
सोमवार को भोपाल जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश सविता वर्मा ने प्यारे मियां को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ। एक सरकारी वकील ने बताया कि प्यारे मियां को 4 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने और नाबालिग लड़कियों को गुलाम के तौर पर खरीदने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पीएन राजपूत ने कहा, ‘प्यारे मियां को धारा 376 (दुष्कर्म), 370 (किसी को गुलाम के तौर पर खरीदना या बेचना)के अलावा धारा 190 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया गया है।
प्यारे के अलावा इनको भी मिली सजा।
प्यारे के अलावा उसके मैनेजर ओवेस को भी उम्रकैद की सजा हुई है। सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और किशोरियों का गर्भपात कराने वाले होमियोपैथी डॉक्टर हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।