National Family Benefit Scheme: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को 30,000रु हजार रुपये की राशि दी जाती है।
यह परियोजना राज्य के ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पहले सरकार द्वारा 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाता था, जिसे 2013 में बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था।
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योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किसने शुरू किया है ? | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
कैसे करे आवेदन ? | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- योजना का लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन ?
- किस वेबसाइट पर जाएं, कैसे अप्लाई करें
- समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर विजिट करें।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- पेज पर ‘न्यू रजिस्ट्रेशन‘ का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें।
- जिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट कर दें ।