आलू,प्याज एवं खाद्य तेल को आवश्यक चीजों की लिस्ट से बाहर करने वाला किसान बिल पास
नई दिल्ली।। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच संसद में अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले तीसरे किसान बिल Essential Commodities Act 2020 को मंगलवार को मंजूरी मिल गई।
राज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा।
Parliament passes bill to remove cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion and potatoes from list of essential commodities
— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2020
इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। बिल में बताया गया है कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज आवश्यक वस्तु नहीं होंगे। उत्पादन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। सब्जियों की कीमतें दोगुनी होने पर स्टॉक लिमिट लागू होगी।
क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट। Essential Commodities Act 2020
साल 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम को सदन में पारित किया था। तभी से इस कानून की मदद से सरकार आवश्यक वस्तुओं’ का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित करती है। इससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध होती हैं। इसमें खाद्य पदार्थ से लेकर कई वस्तुएं आती हैं।
इससे पहले 20 सितंबर को कृषि से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों 1-कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020,2-मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से अपनी मंजूरी दे दी थी।