वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को कोयला घोटाले मामले में तीन साल की सजा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सुनाई है। साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ज्ञात हो कि बीते दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था। यह मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया।
CBI कोर्ट ने दिलीप रे समेत सभी तीनों दोषियों को फिलहाल 01-01 लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील के लिए 25 नवंबर तक की मोहलत भी दी गई है।