कोरोना से मौत पर मुआवजा किसे, कितना और कैसे मिलेगा,जानिए सब कुछ
कोरोना से मौत पर मुआवजा किसे,कितना और कैसे मिलेगा,जानिए सब कुछ
सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में अब तक कुल 4,45,768 लोगों मौत हो चुकी है। अब केंद्र सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि तय कर दी है। नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की गाइडलाइंस के अनुसार, यह राशि 50,000 रुपये होगी।
कैसे मिलेगा मुआवजे की राशि?
केंद्र सरकार के अनुसार, मुआवजा के लिए आवेदन करना होगा। जो पात्र होंगे,उन्हें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के जरिए अनुग्रह राशि दी जाएगी।मुआवजे के लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
कौन देगा मुआवजा की राशि?
बुधवार को केंद्र ने अदालत को बताया कि राज्य सरकारें यह राशि परिजनों को मुहैया कराएंगी। कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये मुआवजा संबंधित राज्य की सरकार देगी।
मुआवजे का पैसा कहां से आएगा?
भुगतान के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) का इस्तेमाल किया जाएगा। देश में कोरोना से करीब 4.5 लाख मौतें हुई हैं। इस हिसाब से राज्यों पर 2,250 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि SDRF के लिए अधिकतर राशि केंद्र सरकार जारी करती है।
कोरोना से मौत पर कितना मुआवजा मिलेगा?
केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
क्या अत्महत्या भी कोविड डेथ में शामिल?
कोर्ट ने 23 सितंबर को कोर्ट में कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित होने के 30 दिनों के अंदर अत्महत्या करता है,इसे भी कोविड डेथ माना जाएगा और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के तहत मुआवजा मिलेगा।
सरकार ने कहा है कि उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे।
आवेदन के कितने दिन बाद मिलेगा मुआवजा ?
सरकार ने कहा है कि सभी दावों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर निपटारा कर, आधार से जुड़े डायरेक्टर बेनेफिट ट्रांसफर से वितरित किया जाना चाहिए।
किन मामलों में जारी होंगे कोविड डेथ सर्टिफिकेट?
सरकार द्वारा कोविड डेथ सर्टिफिकेट तभी जारी किया जाएगा, जब मृतक निम्नलिखित तरीकों से कोविड पॉजिटिव पाया गया हो।
- RTPCR आरटी-पीसीआर टेस्ट या रैपिड-एंटीजन टेस्ट
- मोलेक्यूलर टेस्ट
- अस्पतालों में जांच के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से निर्धारित हो
- इलाज करने वाले चिकित्सक के इन-पेसेंट फैसिलिटी में
कौन-कौन से सेटेट मुआवजा दे रहे थे ?
- आंध्र प्रदेश (अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपये, एक अभिभावक की मौत पर 5 लाख रुपये)
- बिहार (4 लाख रुपये)
- हरियाणा (2 लाख रुपये, केवल BPL परिवारों के लिए)
- कर्नाटक, असम (1 लाख रुपये
- तमिलनाडु (अनाथ बच्चों को 5 लाख रुपये, एक अभिभावक की मौत पर 3 लाख रुपये)
- त्रिपुरा (तीन किस्तों में 10 लाख रुपये)
- नगालैंड (वर्किंग जर्नलिस्ट्स के परिवार को 10 लाख रुपये)
- दिल्ली (50 हजार रुपये)
इन राज्यों ने नहीं दिया था मुआवजा?
30 जून को, केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए जानकारी अनुसार, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा और जम्मू व कश्मीर ने किसी तरह के मुआवजे की घोषणा नहीं की थी।
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