सिंगरौली

चिटपंट कम्पनी के विरूद्ध सिंगरौली जिला मजिस्ट्रेट की बड़ी कार्यवाही,दिए कुर्की के आदेश

बैढ़न कार्यालय।। राजीव रंजन मीना जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली के द्वारा पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के तहत लोकहित भारती क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एवं मे. केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की भूमि जो कटनी जिला मे स्थित है उसे कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।

आपको बता दें कि विन्ध्यनगर थाने मे आवेदक वशिष्ट उपाध्याय पिता स्वर्गीय ददई राम उपाध्या उम्र 45 निवासी नवजीवन विहार सेक्टर 1 थाना विन्ध्यनगर मे एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि लोक हित भारती क्रेडिट को आपरेटिव सोसयटी लिमि के द्वारा 6 साल मे दोगुना रूपयें देने का लालच देकर पैसा जमा कराया गया। तथा केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड का कार्यालय बैढ़न रोड ढोटी मे खुला था जो उक्त स्थल से की अन्यत्र चला गया था संबंधित का राशि भी वापस नही गई थी।

घटना दिनांक से फरार अरोपियो के गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। तथा संबंधित आरोपियो की अचल संम्पत्ति का व्यवरा संकलित किया गया। आरोपी कंम्पनी के नाम ग्राम भिड़की पटवारी हल्का 54 कुआ तहसील बहोरी बंद जिला कटनी के अंतर्गत कुल किता 31 कुल रकवा 22.00 हे. दर्ज अभिलेख है।

उक्त भूमि को कुर्क हेतु पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा वित्तिय स्थापना के निर्देषो के हितो का संरक्षण करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितो के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा प्रदंत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये मे. केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड पता 10 फरचून प्लाज सीटी सेटर ग्वालियर सीएमडी संतोष लाल राठौर पिता ग्यासी राम राठोर निवासी बी 48 सुभाष नगर ग्वालिय मध्यप्रदेश के नाम से धारित उपरोक्त भूमियो को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

कुर्क की गई समस्त भूमिया जिला कटनी मध्यप्रदेश मे स्थित है इस आदेश की प्रति कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट जिला कटनी की ओर समस्त भूमियो को अधिपत्य मे लिए जाने की कार्यवाही करते हुये इस न्यायालय को अवगत कराने हेतु।

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