देश भर के सभी थानों मे छह सप्ताह के भीतर CCTV कैमरा लगाए – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को छह सप्ताह के भीतर सभी थानों में कैमरे लगाने का समय देते हुए, एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि हर पुलिस स्टेशन के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं,मुख्य द्वार,लॉकअप,गलियारों,लॉबी और रिसेप्शन पर CCTV कैमरे लगाए जाएं. साथ ही बाहर के क्षेत्र के लॉकअप कमरों को कवर किया जाए जिससे हर हिस्सा कैमरे की नज़र में रहे।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीबीआई(CBI),प्रवर्तन निदेशालय(ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB),डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों समेत ऐसी जांच एजेंसियों के दफ्तर में CCTV और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने को कहा है जिनके पास पूछताछ और गिरफ्तारी की शक्ति है।
लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने थानों में CCTV लगाने का यह फैसला परमवीर सिंह सैनी की याचिका पर दिया है।सैनी ने अपनी याचिका में गवाहों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बेंच ने अपने आदेश में कहा,
“हिरासत के दौरान पूछताछ में आरोपी के घायल होने या मौत होने पर पीड़ित पक्ष को शिकायत करने का अधिकार है। CCTV फुटेज से ऐसी शिकायतों की जांच में आसानी होगी।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थानों के बाहरी हिस्से में लगने वाले CCTV कैमरे नाइट विजन वाले होने चाहिए और साथ ही सरकार से कहा है कि जिन थानों में बिजली और इंटरनेट नहीं वहां वे यह सुविधा उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने यह भी कहा की सौर/पवन ऊर्जा समेत बिजली मुहैया कराने के किसी भी तरीके का उपयोग करके जितनी जल्दी हो सके बिजली दी जाए।