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मध्‍यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 : व्यापार शुरू करने के लिए 1-50 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी !

मध्‍यप्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 : व्यापार शुरू करने के लिए 1-50 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी !

मध्यप्रदेश में युवाओं के लिए नए उद्योग स्थापित करने या सेवा से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana शुरू की जा रही है। योजना के लिए पंजीकरण एमपी ऑनलाइन पोर्टल MP ONLINE PORTAL पर 10 जनवरी से शुरू है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana का उद्देश्य

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से, सरकार राज्य के नागरिकों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करेगी। जिससे वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। सरकार कर्ज पर ब्याज सब्सिडी भी देगी। यह परियोजना राज्य में बेरोजगारी दर को कम करेगी और राज्य के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनाMukhyamantri Udyam Kranti Yojana का लाभ किसे मिलेगा ?

  • योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थियों को इस योजना के तहत उपलब्ध ऋण पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
  • योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त होंगे।
  • योजना का लाभ केवल राज्य के बेरोजगार नागरिक ही उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
  • आवेदक को कम से कम बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की पारिवारिक आय ₹ 1200000 या उससे कम होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक करदाता है तो आवेदक को आवेदन के साथ पिछले 3 वर्षों का आयकर विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • योजना का लाभ केवल नए उद्यमी उद्यमियों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • केवल वे नागरिक जो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर नहीं हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ आवेदक को नहीं मिल पाता है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana के लाभ हेतु जरूरी डॉक्यूमेंट

  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक 
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana के लिए कैसे करें आवेदन ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की मंशा से उद्योग क्रांति योजना का शुभारंभ किया। लघु, मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए अपने स्वयं के उद्योग, सेवाएं या व्यवसाय स्थापित करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना का पोर्टल सोमवार 10 जनवरी को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से शुरू किया गया है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र युवा इस पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ पर अपने आवेदन ऑनलाइन भर सकेंगे।


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