मध्यप्रदेशसरकारी योजना

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना : कैसे होगा आवासीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त ?

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार उन नागरिकों को मुफ्त आवासीय भूखंड प्रदान कर रही है जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के लिए भूखंड और घर नहीं हैं।इस योजना का लाभ उन्हीं परिवार को मिलेगा जिनका नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्‍ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होगा।

इस योजना का लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं।आप स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) के माध्यम से घर पर किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप से ​​ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना का नाम

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना

कहां हुआ शुरूमध्य प्रदेश
लाभार्थीमध्य प्रदेश के नागरिक जिसके पास रहने के लिए घर नहीं।
उद्देश्यआवासीय प्लॉट प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटSAARA पोर्टल https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/ruralplot.html

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए क्या है पात्रता?

  • आवेदक परिवार के पास स्‍वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
  • आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
  • आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्‍त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
  • आवेदक परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकर दाता नही है।
  • आवेदक परिवार को कोई भी सदस्‍य शासकीय सेवा में नही है।
  • आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्‍ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लिए कैसे करें आवेदन ?

  • सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक SAARA PORTALसारा पोर्टल (saara.mp.gov.in) खोलें।
  • सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना का बॉक्स सारा पोर्टल SAARA PORTAL पर दिखाई देगा।
  • जैसे ही आप बॉक्स के ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपको APPLY का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना के दिशा-निर्देश प्रदर्शित होंगे, जिसे कृपया ध्यान से पढ़ें।
  • पढ़ने के बाद सबसे नीचे ‘आवेदन करें’ बटन पर क्लिक करें।
  • एक फॉर्म प्ररूप-क) प्रदर्शित किया जाएगा।
  • अपने और अपने परिवार की सही जानकारी दर्ज करें।
  • अंत में एक नीला बटन preview and submit दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आपका आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा।

मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना:कैसे होगा आवसीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त ?

  • आवेदक द्वारा आवसीय भू-खण्‍ड प्राप्‍त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन SAARA पोर्टल के माध्‍यम से प्रस्‍तुत करना होगा।
  • उक्‍त प्रस्‍तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण/प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।
  • ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
  • प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार प्रारंभिक/परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
  • पात्र,अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायतवार सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्‍तीयां या सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित की जायेगी। सूचना चौपाल, गुडी, चावडी आदि सार्वजनिक स्‍थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्‍पा की जायेगी।
  • तहसीलदार सूचना में विनिर्दिष्‍ट तारीख और स्‍थान पर आपत्तियों और सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा।
  • तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी। जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।

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