सिंगरौली

सिंगरौली में अपूष्ट एवं भ्रमक जानकारी प्रसारित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित।

सिंगरौली।। जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने कहा है कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के साथ साथ सिंगरौली जिले मे भी कोरोना वायरस कोविड 19 का संक्रमण तीव्र गति से बड़ रहा है। कोविड 19 संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत कोरोना वायरस कोविड 19 बिमारी को अधिसूचित करते हुये वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कलेक्टर राजीव रंजन मीना

  • जिसके तहत कोरोना महामारी के संकट के दौरान कुछ व्यक्तियो द्वारा सोसल मीडिया समूह ग्रुप बनाकर अपूष्ट एवं भ्रमक जानकारियो का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
  • बिना तथ्यो की पुष्टि किये भ्रमक एवं अपूष्ट समाचारो को प्रचारित करने से आम लोगो मे भय एवं दहशत का महौल निर्मित होता है।
  • तथा इससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है।

उपरोक्त परिस्थितियो मे भ्रमक एवं अपूष्ट सूचनाओ के प्रसारण पर रोक लगाये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना अपरिर्हय एवं वांछित हो गया है।

कोविड 19 से संबंधित भ्रमक तथ्यो सूचनाओ के प्रसारण के रोकथाम तथा जिले मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) 71(2) के तहत निम्नानुसार आदेश जारी किये है।


जिसके तहत सोसल मीडिया एप वाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर, टेलीग्राम,विकेट, इस्टाग्राम इत्यादि के माध्यम से कोविड 19 वायरस के संक्रमण संबंध मे अपूष्ट एवं भ्रमक जानकारी प्रसारित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।


जारी आदेश के अनुसार सोसल मीडिया अथवा किसी भी अन्य माध्यम से कोरोना कोविड 19 वायरस के संक्रमण अथवा अन्य किसी विषय मे अपूष्ट एवं भ्रमक जानकारी अफवाह ना फैलाया जाये।

ग्रुप एडमिन होगा जिम्मेदार 

जारी आदेश के तहत सोसल मीडिया मल्टी मीडिया समूह व्यवस्थापको ग्रुप एडमिन एव सदस्यो को आदेशित किया गया है कि कोई भी समाचार एवं जानकारी प्रसारित करने के पूर्व उसकी वास्तविकता एवं तथ्यो की भलिभाति जॉच की जाये। केवल प्रमाणित जानकारियो को ही समाचार माध्यमो से प्रसारित की जाये।

सोसल मीडिया कोविड 19 या अन्य किसी विषय मे वायरल हो रहे मैसेल वीडियो फोटो आडियो को भली भाति जॉच परख कर पूष्टि उपरान्त आगे प्रसारित किया जाये। सोसल मीडिया ग्रुप मे प्रसारित होने वाले समस्त सूचनाओ समाचारो जानकारियो का उत्तरदायित्व ग्रुप एडमिन का होगा।

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