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1 अक्टूबर से बदलेंगे 7 नियम, जान लें वरना होगा नुकसान

Rules Change : सितंबर का महीना लगभग खत्म हो चुका है, इसी के साथ 1 अक्टूबर से दैनिक बैंक संबंधी नियमों में बदलाव होगा, इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों और रहेश के जीवन पर पड़ेगा. आरबीआई ने आने वाले महीनों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की डेडलाइन भी जारी कर दी है, इसके अलावा अन्य विभाग भी कुछ नए बदलाव करेंगे।

1 अक्टूबर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF कार्ड Tokenisation) के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि टोकन प्रणाली में बदलाव से कार्डधारकों के भुगतान के अनुभव में सुधार होगा और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेनदेन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएगा। आरबीआई के मुताबिक, अगर ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) या ऐप पर लेनदेन करता है, तो सभी विवरण कोड में संग्रहीत किए जाएंगे।

अब तक जब हम किसी के साथ ऑनलाइन या ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन करते हैं, तो विवरण कंपनी के सर्वर पर संग्रहीत होते हैं। जब आप फिर से ऑनलाइन या ऐप में भुगतान करने जाते हैं, तो कंपनी आपसे पूरी जानकारी नहीं मांगती है। वहां आपका खाता नंबर, कार्ड नंबर आदि पहले से मौजूद हैं।

आपको बस इतना करना है कि सीवीवी फिर से दर्ज करें और भुगतान किया जाता है। 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी के सर्वर पर डेटा स्टोर नहीं होगा। कार्ड से जुड़ी हर जानकारी कोड में मिल सकती है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता।

नए नियम लागू होने के बाद क्या होगा?

नई व्यवस्था के तहत, रिजर्व बैंक ने भुगतान कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डेटा संग्रहीत करने से रोक दिया है। भुगतान कंपनियों को अब कार्ड के बजाय एक वैकल्पिक कोड, जिसे टोकन कहा जाता है, प्रदान करना आवश्यक है। ये टोकन अद्वितीय होंगे और एक ही टोकन कई कार्डों के लिए काम करेगा। एक बार इसे लागू करने के बाद, ऑनलाइन भुगतान के लिए, सीधे कार्ड का उपयोग करने के बजाय, एक अद्वितीय टोकन का उपयोग किया जाएगा।

ऐसे लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं

1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में कुछ नए बदलाव भी होने जा रहे हैं नए नियमों के तहत अब आयकर दाता (करदाता) इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं यह नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। , मौजूदा नियमों के अनुसार, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना में शामिल हो सकता है, चाहे वह आयकर का भुगतान करता हो या नहीं।

डीमैट खाता होगा अधिक सुरक्षित

अगर आप एक खाताधारक हैं जिसके जरिए आप शेयर बाजार में शेयर खरीदते या बेचते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी किया था। तदनुसार, डीमैट खाताधारकों के लिए 30 सितंबर, 2022 तक दो-कारक प्रमाणीकरण को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। यदि आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं, तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे।

NSE ने इस सर्कुलर में कहा है कि खाताधारक को अपने डीमैट अकाउंट में लॉग इन करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को ऑथेंटिकेशन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही एक और तरीका नॉलेज फैक्टर हो सकता है। यह एक पासवर्ड, पिन या कोई स्थान कारक हो सकता है, जो केवल उपयोगकर्ता के लिए जाना जाता है।

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