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मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर छात्रों को नहीं देना होगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर छात्रों को 5 लाख रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों की बची हुई सीटों पर जानकारी दी।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में कहा कि मेडिकल शिक्षण संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है। योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है। पहले मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी चिकित्सा संस्थान में डॉक्टरों को परेशान किया जाता है तो इसकी जांच की जायेगी। कई बार मेडिकल छात्र निजी कारणों से पीजी की पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसलिए जुर्माने का नियम खत्म कर दिया गया है।

हिन्दी न्यूज

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