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दंतेवाड़ा कलेक्टर ने NMDC Limited पर लगाया 1620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी ने दिया ये जवाब

NMDC Limited : दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एनएमडीसी लिमिटेड पर 1620.5 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया है। खनन मानदंडों के उल्लंघन के लिए एनएमडीसी परियोजना पर जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन ने यह रकम 15 दिन के अंदर जमा करने की समय सीमा तय की है। अब एनएमडीसी ने कलेक्टर दंतेवाड़ा को पत्र लिखकर जवाब दिया है। इसका उत्तर 6 बिंदुओं में दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि खनन कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए जुर्माना लगाना उचित नहीं है।

इन बिंदुओं के माध्यम से कलेक्टर को दिया गया जवाब

  • NMDC लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MoEFCC) से वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, METEO, CTE, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के साथ काम करता है।
  • छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 के नियम 2. उपनियम 1 (डी) के अनुसार, किरंदुल कॉम्प्लेक्स, NMDC Ltd खनिज के माध्यम से जमा, गुणवत्ता और उत्पाद के संबंध में अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन को अग्रिम रॉयल्टी भुगतान एवं ऑनलाइन पोर्टल के बाद ई-परमिट नंबर जनरेट किये जा रहे हैं।
  • चूंकि एनएमडीसी ऊपर उल्लिखित बिंदु 2 के अनुसार अग्रिम रॉयल्टी भुगतान कर रहा है, बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेल ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 का कोई उल्लंघन नहीं पाया है। मैंने यह नहीं किया ।
  • राज्य सरकार हर छह महीने में रॉयल्टी मूल्यांकन के समय इन अभिलेखों का सत्यापन करती है और अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई है। जिससे यह जानकारी मिलती है कि BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने कोई उल्लंघन नहीं किया है।
  • तकनीकी रूप से, लौह अयस्क की गुणवत्ता को अंतिम रूप देने में समय लगता है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के निर्माण में दो से तीन दिन की देरी होती है, हालांकि इससे सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं होता है।
  • NMDC इस संबंध में जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा को जवाब-तलब प्रस्तुत कर रहा है।
हिन्दी न्यूज

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