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SC-ST की जमीन खरीदने के नियमो में बड़ा बदलाव, अब जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति

UP Township Policy 2023 : उत्तर प्रदेश सरकार ने एससी/एसटी की जमीन की खरीद-बिक्री के नियम में बदलाव किया है। अब एससी/एसटी को जमीन खरीदने से पहले जिला डीएम की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने टाउनशिप को लेकर नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले के एससी/एसटी भूमि अधिनियम के अनुसार, केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि खरीद सकता था। अन्य वर्गो के लिए जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यूपी सरकार ने इसे ठीक कर दिया है। लोग अब बिना डीएम की अनुमति के एससी/एसटी की जमीन खरीद सकते हैं।

नई टाउनशिप नीति

आपको बता दें कि यूपी टाउनशिप पॉलिसी-2023 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश किया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है. एक विकसित टाउनशिप में सभी भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ रहने, काम करने और मनोरंजन सुविधाओं की एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए।

आर्थिक गतिविधियों के विकास के उपाय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि स्थानीय क्षमता के हिसाब से शहरों की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों के विकास की भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बदलावों को समय की जरूरत बताया।

हिन्दी न्यूज

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