CM Kanya Vivah Yojana : कन्या विवाह योजना के तहत मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अब अपनी बेटी की शादी के खर्च को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की ऐसी जरूरतमंद लड़कियों की शादी का खर्च शिवराज उठाएंगे, इसके लिए शिवराज सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ चलाई जा रही है। योजना के तहत शिवराज सरकार लड़कियों की शादी कराती है। इसके अलावा उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है।
इस योजना से इन्हे होगा लाभ
- इस योजना का लाभ सभी वर्ग की लड़कियों को मिलेगा।
- इस योजना से तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी लाभ मिलेगा।
योजना का क्या है शर्त ?
- लाभार्थी के अभिभावक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- दुल्हन का आयु विवाह के लिए निर्धारित होनी चाहिए।
- लाभार्थी को निर्धारित सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में विवाह कराना आवश्यक होगा।
- एकल विवाह करने वालों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना से क्या होगा फायदा ?
- इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह के दिन दुल्हन को 51,000 रुपये का चेक दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन दुल्हन को 51,000 रुपये का चेक दिया जाता है।
कहां करें आवेदन ?
- ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।
- शहरी क्षेत्र – नगर आयुक्त या मुख्य नगर पालिका या नगर पालिका अधिकारी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की आवेदन प्रक्रिया ?
- पात्रता की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में निगम आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जांच समिति गठित की जाएगी।
- लाभार्थी के आवेदन की जांच समिति द्वारा की जायेगी।
- जांच कमेटी आवेदनों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी।
- सत्यापन के बाद सभी आवेदनों का पात्रता विवरण वैवाहिक पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
- पात्र जोड़ों के लिए स्वीकृति आदेश और अपात्र जोड़ों के लिए अस्वीकृति आदेश पोर्टल से उत्पन्न किए जाएंगे।
- पात्र जोड़ों के लिए स्वीकृति आदेश केवल विवाह पोर्टल द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे।
- 15 कार्य दिवसों के भीतर आवेदन की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।