Assembly Election 2023 : 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू, उम्मीदवारों को यह फॉर्म भरना है अनिवार्य

Assembly Election 2023 : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं 230 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक संपन्न हुई। जिसमें 21 अक्टूबर से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर मो. राजेश पाटीदार एवं डाॅ. वाईपी सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों को नामांकन पत्र दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में की जाने वाली सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताया।
अनिवार्य रूप से देना होगा फॉर्म सी 1 और सी 4
इस बैठक में उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या सुविधा ऐप के माध्यम से ऑफ़लाइन नामांकन जमा कर सकता है। उम्मीदवार निक्षेप राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार को नामांकन फॉर्म के साथ फॉर्म 2 बी नामांकन फॉर्म, फॉर्म 26, शपथ पत्र और बैंक खाते की जानकारी सहित अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ-साथ आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने के लिए फॉर्म सी 1 और सी 4 फॉर्म को अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
सभी अपने-अपने क्षेत्रों में छापेमारी करें
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि यदि उनके जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी मतदान केंद्र पर 1,550 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, तो वे तुरंत उसी परिसर में या पास में एक सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दें। गणना केन्द्र के लिए भी शीघ्र प्रस्ताव दें। सभी अपने-अपने क्षेत्रों में छापेमारी करें और हथियार जमा कराएं। इसके साथ ही आचार संहिता का सख्ती से पालन करें। अवैध धन, संपत्ति, आभूषण और नशीली दवाओं को जब्त करने की कार्रवाई करें। सभी अधिकारी अपने-अपने जिले में चिन्हित किये गये नाकों एवं चैकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगवायें तथा निगरानी रखें।