Bhopal Gas Tragedy : सुप्रीम कोर्ट ने 7400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग याचिका को किया खारिज

Bhopal Gas Tragedy : सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के पीड़ितों को 7400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) खारिज कर दी। इस याचिका में Union Carbide Corporation (UCC) ने गैस पीड़ितों को करीब 7800 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने की मांग की है।
Supreme Court rejects Centre's curative plea for enhanced compensation for the victims of the 1984 Bhopal Gas tragedy from US-based firm Union Carbide Corporation, now owned by Dow Chemicals. pic.twitter.com/bYaCN0VIBg
— ANI (@ANI) March 14, 2023
SC ने मंगलवार को केंद्र की उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि Dow Chemicals के साथ अनुबंध दोबारा नहीं खोला जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल शहर के बाहरी इलाके में Union Carbide India Limited (UCIL) के कीटनाशक संयंत्र से 1984 में दो-तीन दिसंबर की दरम्यानी रात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस (Methyl Isocyanate Gas) के रिसाव से 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। जहरीले गैस रिसाव से 500,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।