SBI Doorstep Banking घर बैठे मिलेगा 20000 रुपये तक कैश, जानें कैसे?
SBI Doorstep Banking घर बैठे मिलेगा 20000 रुपये तक कैश। SBI बैंक ने ग्राहकों के लिए डोरस्टेप बैंकिग (SBI Doorstep Banking) सुविधा की भी शुरुआत की है। इस सुविधा में आपको कैश निकालने से लेकर पे ऑर्डर्स, नया चेकबुक, नया चेकबुक रिक्वेजेशन स्लिप संबधित कई तरह की सुविधाएं दे रहा है।
पढिए : मध्यप्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बन सकता है प्रवेश का आधार
इस बात कि जानकारी SBI ने ट्वीट कर दिया।
SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में लिखा है कि आपका बैंक अब आपके दरवाजे पर है। Doorstep banking के लिए आज ही रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक https://bank.sbi/dsb पर क्लिक कर सकते हैं।
आपका बैंक अब आपके दरवाजे पर। Doorstep banking के लिए आज ही रजिस्टर करे।
अधिक जानकारी के लिए: https://t.co/m4Od9LFR3G
टोल-फ्री नं। 1800 1037 188 या 1800 1213 721#DoorstepBanking #DSB #Banking #StayAtHome #SBIAapkeSaath pic.twitter.com/dPxU3V9CPh— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 18, 2021
जानिए डोरस्टेप बैंकिंग Doorstep banking की महत्वपूर्ण जानकरी
- इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए अपने होम ब्रांच में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- पैसे जमा करने और निकालने दोनों की अधिकतम सीमा रोजाना 20 हजार रुपये है।
- गैर-वित्तीय लेनदेन Non-financial transactions के लिए सर्विस चार्ज 60 रुपये+जीएसटी जबकि वित्तीय लेनदेनfinancial transactions के लिए ये 100 रुपये+जीएसटी है।
- पैसा निकालने के लिए चेक और withdrawal form के साथ ही पासबुक की भी जरूरत होगी।
- डिलिवरी सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर पूरी की जाएगी लेकिन T+1 कार्य दिवस (छुट्टियों को छोड़कर) से पहले नहीं।
इन लोगों को नहीं मिलेंगी यह सुविधा
जिन ग्रहकों का ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, जो नॉन-पर्सनल अकाउंट, है।और ऐसे कस्टमर्स जिनका रजिस्टर्ड एड्रेस होम ब्रांच के पांच किलोमीटर के रेडियस में है उन्हें ये सुविधा नहीं दी जाएंगी।
इन लोगों को मिलेंगी यह सुविधा
- 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और विकलांग या विकलांग व्यक्ति (चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित पुरानी बीमारी या विकलांगता वाले) जिनमें दृष्टिबाधित लोग भी शामिल हैं।
- पूरी तरह से केवाईसी का पालन करने वाले खाताधारक।
- खाते के साथ वैध मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए।
- एकल खाताधारक और संयुक्त खाता धारक किसी एक या उत्तरजीवी / पूर्व या उत्तरजीवी के साथ।