एक्सिस बैंक(Axis Bank) पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना ।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सहित आरबीआई के द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। इनमें वित्तीय समावेशन बैंकिंग सेवाओं सुविधा प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता और धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग भी शामिल है।
पढिए : भारत के बेहतरीन TRAIN ROUTE, मंज़िल से भी ज्यादा खूबसूरत रास्ते !
आरबीआई ने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षण मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (ISE) 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 से जुड़े जोखिम आकलन रिपोर्ट की जांच में निर्देशों के उल्लंघन का पता चला है।
ऐसा पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने किसी बैंक पर जुर्माना लगाया हो। इससे पहले भी नियमों के उल्लंघन के चलते आरबीआई के द्वारा विभिन्न बैंकों जैसे बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक(SBI) के साथ-साथ अन्य कई बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था। जिसमें निजी बैंक, सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल थे।
पढिए : WEIGHT LOSS: इन नेचुरल तरीकों से घटाएं अपना वज़न !