1 जनवरी 2021 से बदल जाएगा पैसों के लेनदेन से लेकर GST,LPG के नियम
1 जनवरी 2021 को सिर्फ कैलेंडर की तारीख ही नहीं, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए नियम देश में लागू हो जाएंगे। इन नियमों का आपके पैसों के लेनदेन, बीमा, चैटिंग, कार खरीदारी और कारोबार तक पर असर पड़ेगा। पढिए ऐसे ही कुछ बदलाव, New Rules from January 2021 जो नए साल के पहले माह से लागू हो रहे हैं…
कॉन्टैक्ट लेस कार्ड पेमेंट की लिमिट बढ़ गई
कॉन्टैक्ट लेस कार्ड पेमेंट की लिमिट रिज़र्व बैंक के नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2021 से यह लिमिट 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की जा रही है। लेकिन लिमिट बढ़ने के बाद ऐसे पेमेंट में फ़्रॉड का रिस्क भी बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी भी रखनी होगी।
बदल गया चेक द्वारा भुगतान के नियम
चेक द्वारा किए जाने वाले भुगतान को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रिज़र्व बैंक1 जनवरी 2021 से पॉज़िटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करने जा रहा है। इस नए सिस्टम के तहत अब चेक जारी करने वाले को उसका विवरण जैसे भुगतान पाने वाले का नाम, रकम और चेक जारी करने की तारीख जैसी जानकारियां बैंक को बतानी होंगी। इसके लिए SMS, मोबाइल बैंकिंग, ATM या इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। यह सुविधा 50 हज़ार रुपये से ज्यादा रकम के चेक जारी करने वाले सभी एकाउंट होल्डर्स के लिए उपलब्ध होगी। 5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा रकम के चेक के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा।पीपीएस लागू करने का मकसद भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकना है।
UPI से पेमेंट पर लगेगा फीस
UPI के जरिए किए जाने वाले पेमेंट पर अब तक कोई फीस नहीं लगी जाती है। लेकिन 1 जनवरी 2021 से इस पर फीस देनी पड़ सकती है।
LPG का दाम हर हफ़्ते बढ़ेगा
नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2021 से रसोई गैस यानी LPG के दाम हर हफ्ते तय होंगे। इससे आपकी रसोई गैस का खर्च बार-बार बदलेगा। यह फैसला LPG के दामों को ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार आधारित बनाने के लिए किया जा रहा है।
वाहनों में फ़ास्टैग लगाना हुआ अनिवार्य
1 जनवरी 2021 से सभी फोर-व्हीलर्स यानी चार पहिया वाहनों में फ़ास्टैग लगाना ज़रूरी हो जाएगा। इससे ड्राइवर्स को टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोल फ़ीस उनके खातों से अपने-आप ही कट जाएगी। फास्टैग अनिवार्य होने से इसका इस्तेमाल पार्किंग, फ़्यूल और ई-चालान के भुगतान के लिए भी किया जा सकेगा।
GST नियम बदला 12 नहीं 4 बार GSTR 3B फॉर्म भरने होंगे।
1 जनवरी 2021 से GST के नियम में एक और अहम बदलाव होने जा रहा है। 5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले करदाताओं को तीन महीने में एक बार यानी साल में सिर्फ 4 बार GSTR 3B फॉर्म भरने होंगे। अभी तक इन करदाताओं को हर महीने यानी साल में 12 बार ऐसे फॉर्म भरने पड़ते थे।