मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा (VD Sharma) और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जबलपुर (Jabalpur) की एक विशेष अदालत ने शनिवार को कांग्रेस (Congress) के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर दिया है।
अदालत ने मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।
जबलपुर मप्र। मप्र / एमएलए क्रिमिनल कोर्ट द्वारा दफ़ा ५०० भारतीय दंड सहिता के अन्तर्गत समस्त एविडेंस और कोर्ट कार्यवाही के अवलोकन के पश्चात मेरे कंप्लेंट पे @ChouhanShivraj जी , @vdsharmabjp जी और @bhupendrasingho जी के विरुद्ध सम्मोंस इशू किए। सत्य की जीत pic.twitter.com/pLpFslAcfw
— Vivek Tankha (@VTankha) January 20, 2024
क्या है पूरा मामला ?
कांग्रेस (Congress) के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे।
तन्खा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है।
विवेक तन्खा ने वीडी शर्मा (VD Sharma),शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है।
कब और क्यों नोटिस भेजा था
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने शिवराज समेत तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था। नोटिस में 3 दिन में भाजपा नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर तन्खा की तरफ से 6 जनवरी 2023 को जिला न्यायालय में परिवार दायर कर दिया गया था।