बैंक और पोस्ट ऑफिस में बदले लेन-देन के नियम, जान लीजिए नही तो नहीं निकाल पाएंगे पैसे

Cash Deposit New Rule: यदि आप भी बैंक या डाकघर से संबंधित बड़े लेनदेन करते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल, सरकार ने बैंकों (Banks) और डाकघरों (Post Office) में लेनदेन (Transaction) के नियमों में बदलाव किया है। अब नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या उससे अधिक नकद जमा (Cash Deposit) करता है तो पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) अनिवार्य होगा।
Income Tax (15th amendment) नियम, 2022 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नए नियम जारी किए हैं। हम आपको बता दें कि नए नियम 26 मई से लागू होंगे। हालांकि यह नियम नोटिफाई कर दिया गया है।
इस लेनदेन के लिए PAN-Aadhaar की आवश्यकता होगी
- नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग संस्थान या कॉरपोरेट बैंक या डाकघर में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा (Cash Deposit) करता है तो उसे PAN-Aadhaar जमा करना होगा।
- यहां तक कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर के एक या अधिक खातों से 20 लाख रुपये निकालते हैं, तो आपको PAN-Aadhaar लिंक करना होगा।
- किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी PAN-Aadhaar की आवश्यकता होती है।
- अगर कोई चालू खाता खोलता है तो उसके लिए Pan Card भी अनिवार्य होगा।
- यदि किसी का बैंक खाता पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है, तो भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार को लिंक करना होगा।
नकद लेनदेन पर सरकार का कड़ी नजर
सरकार ने यह कदम लोगों के वित्तीय लेनदेन पर आयकर विभाग को अपडेट रखने के लिए उठाया है। इस कदम के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगो को टैक्स के दायरे में आयेंगे। यानी इससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी. दरअसल, ट्रांजैक्शन के वक्त अगर आपके पास पैन नंबर है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर कड़ी नजर रखेगा।