भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA (Centre notifies Citizenship Amendment Act rules) की अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसके बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा जाता है। इस क़ानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीटर पर लिखा, मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया।ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।
इस अधिसूचना के साथ पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।