Good News: मध्य प्रदेश में जमीन खरीदना होगा सस्ता
MP News: मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदना होगा सस्ता। महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्रेशन होने पर 2% की जगह 4% की छूट दी जाएगी। हालांकि यह छूट नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराने पर ही मिलेगा। इसके लिए शिवराज सरकार नगर पालिका शुल्क को घटाकर 1% करने जा रही है। पहले यह शुल्क 3% लागू था।
पंजीकरण विभाग ने संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं के लिए 2 प्रतिशत की बजाय 4 प्रतिशत छूट का मसौदा तैयार कर सरकार को भेज दिया है। शिवराज सरकार जल्द ही इसे अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है।
50 लाख रजिस्ट्री पर 2 लाख की छूट
यदि सरकार पंजीकरण विभाग के इस प्रस्ताव को पारित कर अध्यादेश के माध्यम से लागू करती है तो महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होने पर 4 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अगर महिलाएं 50 लाख रुपये की संपत्ति खरीदती हैं, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी पर 2 लाख रुपये तक की बचत होगी। यह छूट नगर निगम सीमा में पंजीकरण के बाद ही मिलेगी।
वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के पंजीयन के लिए पंजीयन विभाग 12.5% स्टांप शुल्क लेता है। गांवों में यह शुल्क 9.5 फीसदी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020-21 पर मुख्यमंत्री ने संपत्ति में 2% महिलाओं का पंजीकरण शुल्क माफ किया। तब से अब तक महिलाओं के नाम पर संपत्ति की खरीद पर 10.5 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगाई जा चुकी है।