
खाने के शौकीन foodie लोगों के लिए खुशखबरी है।अब होटल और रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज (Service Charge) के नाम पर कोई शुल्क नहीं वसूल सकते।
दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे।
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CCPA राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार होटल या रेस्टोरेंट अब अपने खाने के बिल में स्वचालित रूप से या डिफाल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे।
खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर GST लगाकर सेवा शुल्क नहीं ली जाएगी: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 4, 2022