जनता के प्राण जाए, पर PM की टैक्स वसूली ना जाए।-राहुल गांधी
भारत बुरी तरह कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार,मदद के लिए लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं।
ऐसे में, केंद्र सरकार ने मरीजों और परिवारों को राहत देते हुए इलाज के लिए कैश पेमेंट की लिमिट हटा दी है।अब कोविड मरीजों के इलाज के लिए 2 लाख रुपयों से ज्यादा की पेमेंट भी कैश में दे सकते हैं। लेकिन शर्त के साथ।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो GST हटा दिया है। लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी GSTजीएसटी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा ह।
क्या है शर्त
केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने 07 मई 2021 को कोविड मरीजों के इलाज के लिए 2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट को अनुमति दे दी। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पताल, नर्सिंग यूनिट, डिस्पेंसरी, कोविड केयर सेंटर या दूसरी मेडिकिल फैसिलिटी अब 2 लाख रुपयों से ज्यादा का कैश पेमेंट ले पाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की सभी ट्रैंजैक्शन पर लागू होगा।
आपको बता दें के इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 269ST के तहत, एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा की नकद लेनदेन पर रोक है। लेकिन इस फैसले के बाद मरीज़ो को राहत मिलेगा।
छूट के साथ कुछ यह शर्तें भी हैं
2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट करने के लिए परिवार को मरीज और पैसे देने वाले शख्स का पैन या आधार कार्ड नंबर दिखाना होगा।
साथ ही मरीज और पेशा देने वाले दोनों के बीच के रिश्ते की जानकारी भी अस्पताल या मेडिकल फैसिलिटी को देनी होगी।
कैश पेमेंट की लिमिट हटाने से परिवार को फायदा तो होगा, लेकिन पैन या आधार की अनिवार्यता परेशानी भी खड़ी कर सकती है। मदद के लिए इधर-उधर भाग रहे परिजनों को अपने हाथ हमेशा पैन या आधार कार्ड रखना होगा।अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मरीज के इलाज में देरी हो सकती है।
जनता के प्राण जाए, पर PM की टैक्स वसूली ना जाए।-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन पर लगने वाले GST को लेकर सरकार पर हमला बोला।कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा, “जनता के प्राण जाए, पर PM की टैक्स वसूली ना जाए।”
जनता के प्राण जाएँ पर PM की टैक्स वसूली ना जाए!#GST
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 8, 2021