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हेलमेट को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला,जानिए क्या ?
हेलमेट को लेकर मोदी सरकार ने इस महीने बड़ा फैसला किया है।इस फैसले के बाद देश में लोकल हेलमेट बेचना गैरकानूनी हो गया है।अर्थात अब देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री होगी।
घटिया क्वालिटी के हेलमेट की बिक्री भारत में बंद।
1 जून 2021 से मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट (ISI Mark Helmet) की बिक्री के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में नया कानून लागू कर दिया है। परिवहन मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि देश में अब केवल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) से प्रमाणित आईएसआई मार्क हेलमेट ही बेचे जाएंगे। इसके बाद बगैर भारतीय मानक ब्यूरो या ISI चिह्नअब देश में हेलमेट्स को बेचना गैरकानूनी हो गया है।अर्थात घटिया क्वालिटी वाले हेलमेट भारत में अब नहीं बेचा जा सकेगा।
क्या होगा जब नियम टूटेगा
- 1 जून 2021 के बाद से बिना-ISI हेलमेट को बनाने, बिक्री, स्टोरेज और आयात करने पर एक लाख से लेकर पांच लाख रु तक का लग सकता है जुर्माना।
- नियम तोड़ने वाले को एक साल तक की जेल हो सकती है।