हिन्दी न्यूज

7th Pay Commission:1.25 लाख मिलेगा प्रति माह पेंशन,जानिए कैसे ?

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! दरअसल केंद्र सरकार ने पेंशन Pension के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है। नए नियम के अनुसार यदि दोनों पति-पत्नी (Husband & Wife) केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Services)-पेंशन नियम, 1972 के तहत कवर हैं। तो उनके बच्चों को उनकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिल सकता है।फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये तक हो सकती है।

क्या है नया नियम

केंद्रीय सिविल सेवा (केंद्रीय सिविल सेवा, 1972) (Central Civil Services, 1972) के नियम 54 (11) के तहत, यदि दोनों पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के अधीन हैं, तो माता-पिता की मृत्यु होने पर बच्चे पेंशन Pension के हकदार होंगे।


मध्यप्रदेश : 2.51 लाख बेघर परिवारों को दिवाली से पहले घर का तोहफा

https://www.facebook.com/urjanchaltigernews/posts/2002228026599178


यदि माता-पिता में से एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन जीवित माता-पिता यानी पति या पत्नी को प्राप्त होती है। दोनों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिलेगी।

सातवें वेतन आयोग के बाद, सरकारी सेवा में वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया। तब से, बच्चों के लिए पेंशन बदल गई है। पेंशन  Pension और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) की अधिसूचना के अनुसार, दो सीमाओं को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह और 75,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।


मध्यप्रदेश में बेटियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर मिलेगा 25000 रु

ताज़ा खबरे पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े 

Back to top button