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हथौड़े से हमला कर पत्नी व साले की हत्या करने वाला आरोपी पति हुआ गिरफ़्तार।


बैढन कार्यालय।। जिले में बीते दिनों फ़िल्मी अंदाज़ में हुए हत्या का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके पति ने किया था एंव आरोपी ने हत्या करने के बाद हत्या को एक्सिडेंड दिखाने की प्रयास किया था।


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क्या था मामला

बीते 21 सितम्बर की रात्री 11 बजे डायल 100 को सूचना मिली की लउआ नदी पुल रजमिलान रोड़ के किनारे एक महिला एंव एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है एंव पास में एक बाइक क्षतिग्रस्त हालात में पड़ी है,सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को जिला अस्पताल भेज कर जांच में जुट गई थी इसी दौरान 22 सितम्बर को मृतक के पिता उदयचंद साकेत माड़ा थाना में जाकर बताया कि दोनों मृतक उसकी बेटी अंगिरा साकेत एंव बेटा अभिमन्यु साकेत है वही मृतक के पिता ने अपने दामाद नंदलाल साकेत निवासी अमिलिया पर हत्या करने का आरोपी लगाया था। जांच में जुटी माड़ा पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि मृतिका अंगिरा साकेत की शादी वर्ष 2014 में नंदलाल साकेत निवासी अमिलिया से हुई थी एंव मृतिका के 2 बच्चे थे लेकिन प्रथम पुत्र प्राप्ति के बाद लगातार पति-पत्नी का विवाद होता था जिनका मामला कुटुंब न्यायालय में विचाराधीन था । वर्ष 2019 में न्यायालय के निर्देशानुसार पति-पत्नी दोनों साथ मे रह रहे थे।

किस लिए हत्या किया ?

आरोपी नंदलाल साकेत को शक था कि उसके पत्नी का किसी ओर के साथ चक्कर चल रहा है,आरोपी ने 21 सितम्बर की रात 10 बजे अपने साले अभिमन्यु साकेत को फोन किया कि उसका ऑटो खराब हो गया है जल्दी से रिंच पाना लेकर आओ। जिसपर आरोपी के साले के साथ उसकी पत्नी भी बाइक पर बैठ कर गई जहां पति-पत्नी का पुनः विवाद हो गया और आरोपी ने हथौड़े से अपने पत्नी वार कर दिया जिससे वह अचेत होकर गिर गई एंव साले के बीच-बचाव करने पर उसे भी हथौड़े से मार कर हत्या कर दिया।आरोपी ने अपने पत्नी एंव साले की हत्या करने के बाद हत्या को एक्सिडेंड का रूप देकर घटना स्थल से अपना ऑटो लेकर फरार हो गया था।

आरोपी की तलाश में जुटी माड़ा पुलिस ने जब नंदलाल साकेत को घेराबन्दी करके गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ किया तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया ,आरोपी के पास से माड़ा पुलिस ने हथौड़ा,ऑटो आदि चीजे जप्त कर लिया।आरोपी नंदलाल साकेत पिता रामकिशुन साकेत उम्र 25 वर्ष निवासी अमिलिया के विरुद्ध माड़ा पुलिस ने धारा 302,201 ता. हि. मामला पंजीबद्ध किया।

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