भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैने (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली HC ने पुलिस को मामले की जांच तीन माह में पूरी करने का भी निर्देश दिया।
जनवरी 2018 में दिल्ली की एक महिला ने शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता का आरोप है कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain)के खिलाफ रेप की प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दुष्कर्म मामले की FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है। SC ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।