NPS में 5,000 रुपये निवेश कर कैसे बने करोड़पति ?
National Pension System : रिटायरमेंट फंड के लिए NPS (National Pension System) सबसे लोकप्रिय स्कीम है, जिसमें आप निवेश कर इसके पेंशन से बुढ़ापे में आराम से रह सकते हैं। अगर आप सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे हैं तो NPS में निवेश करना चाहिए, जिससे आपकी मासिक आय का स्रोत भी बना रहेगा। NPS का यही अकेला फायदा नहीं बल्कि इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप सही समय पर सही तरीके से NPS में निवेश करते हैं तो आप 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं।
ऐसे बनायें एनपीएस में करोड़ों का फंड
अगर आप 30 की उम्र से नेशनल पेंशन सिस्टम योजना में महीने का 5,000 रुपये का निवेश शुरू कर 75 साल की उम्र तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपका कुल योगदान 45 वर्ष का होता है। NPS कैलकुलेटर ने पिछले कुछ सालों में 9-10 % रिटर्न दिया है। अगर हम 10% रिटर्न मान लें और वार्षिकी में 40% निवेश करें तो फिर सेवानिवृत्ति पर आपके पेंशन खाते की स्थिति कुल कॉर्पस – 5,28,49,280 कुल निवेश – 2,70,0000 होगी।
क्या होगा NPS कॉर्पस ?
- वार्षिक मूल्य – 2,11,39,712
- यूनिट समतुल्य मूल्य – 3,17,09,568 (एनपीएस कैलकुलेटर)
- यानी एक महीने में आपको 1,05,699 रुपये की पेंशन मिलेगी।
NPS के फायदे ?
एनपीएस कैलकुलेटर अपने ग्राहकों को बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इसमें आप जितना जोखिम उठाना उठाएंगे उतना ही लाभ उठाएंगे। इसमें आप अपने पसंदीदा फंड मैनेजर और फंड आवंटन चुन सकते हैं, जिसमें ग्राहक अपने फंड का 75% तक इक्विटी में निवेश कर सकता है। पेंशन नियामक PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) के अनुसार, NPS ने पिछले एक दशक में अपने ग्राहकों को अच्छे बाजार रिटर्न के साथ-साथ कर छूट की पेशकश की है। इस नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में निवेश करने पर आपको 2 लाख तक की डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन मिलेगी।
1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम के क्या हैं नए नियम ?
नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल से सालाना भुगतान के नियम बदल गए हैं। पेंशन नियामक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 अप्रैल से NPS के अनिवार्य निकास के बाद वार्षिक भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को 1 अप्रैल तक कुछ दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होती है। IRDAI के सहयोग से PFRDA ने वार्षिक खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है वार्षिकी प्रदाता वार्षिकी जारी करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निकासी फॉर्म का उपयोग करेगा, जिसे ग्राहक को बाहर निकलने के समय जमा करना होगा।
NPS खाते में अपलोड होंगे ये दस्तावेज
- NPS निकासी / निकासी फॉर्म
- निकासी फॉर्म में दिया गया पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाण
- बैंक खाता प्रमाण
- PRAN कार्ड की प्रति
NPS से बाहर निकलने का क्या है नियम ?
एनपीएस सब्सक्राइबर को मैच्योरिटी पर एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए पूरे कॉरपस का 40% इस्तेमाल करना और शेष 60% कोष को व्यक्तिगत रूप से निकाला जा सकता है। यदि संपूर्ण कोष 5 लाख या उससे कम का है, तो आपके पास परिपक्वता पर पूरी एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प होगा। यदि आप 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए एक पेंशन योजना खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कोष का 80% उपयोग करने की आवश्यकता है।