EWS के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती मे मेरिट के आधार पर ही मिलेगा 10% आरक्षण
MP News : शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे मध्य प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवार को लाभान्वित कर 10 प्रतिशत आरक्षण का देने का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार ने अपनी गहरी चाल खेलना शुरू कर दिया है। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर 10% आरक्षण मिल रहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है कि सरकार के इस फैसले के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में न्यूनतम अंकों से 10% की छूट दी जाएगी। जिसमें पद के लिए चयनित उम्मीदवारों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन EWS उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी जो इसके पात्र होंगे। जिसके बाद मेरिट सूची जारी की जाएगी उस लिस्ट में शामिल रहने वाले उम्मीदवारों को ही आरक्षण दिया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में 10% आरक्षण देने के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि EWS आरक्षण जो है वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में EWS को आरक्षण देने के फैसले का भी बचाव किया है।
EWS आरक्षण की 10% पर जनवरी 2019 में अधिसूचना जारी हुई थी। 103वें संविधान संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह अधिसूचना जारी की थी। जिसके अधार पर नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। SC, ST,OBC कैटेगरी को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है बल्कि उन लोगों को इसका लाभ मिलता है जिन्हें SC, ST या OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता और उनके परिवार की सलाना वार्षिक आय 8 लाख से कम है। ऐसे लोगों को ही इसका लाभ दिया जाता है।