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Kerala Dowry Death Case Vismaya: पत्नी की दहेज़ हत्या के मामले में पति निकला आरोपी

Kerala Dowry Death Case Vismaya: केरल की एक अदालत ने आयुर्वेद मेडिकल छात्रा विस्मया के पति को दहेज के लिए उसकी हत्या करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है। गौरतलब है कि पिछले साल जून में विस्मया ने अपने ससुर से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विशेष लोक अभियोजक (SPP) जी मोहनराज ने अदालत के बाहर कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश -1 सुजीत केएन ने अपने पति को आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दहेज उत्पीड़न का दोषी ठहराया था।

एसपीपी ने कहा कि अभियोजन पक्ष और दोषियों की दलीलें सुनने के बाद अदालत मंगलवार को सजा की घोषणा कर सकती है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष दोषी एस किरण कुमार के लिए अधिकतम सजा की मांग करेगा। आईपीसी की धारा 304बी में दहेज के लिए मौत के अपराध में कम से कम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। IPC की धारा 498 A के तहत दहेज के लिए उत्पीड़न और IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में क्रमशः 3 साल और 10 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है।

जानिए क्या है दहेज हत्या का मामला?

21 जून 2021 केरल के कोल्लम जिले में विस्मया नायर का शव उनके पति के घर से संदिग्ध हालत में मिला था। विस्मया 24 साल की है और BAMS Final Year की छात्रा है। उसकी शादी मार्च 2020 में कोल्लम जिले के सस्तमंदा निवासी किरण कुमार से हुई थी। किरण कुमार मोटर वीकल डिपार्टमेंट में कार्यरत थे।

अपनी मौत से दो दिन पहले विस्मया ने अपने एक चचेरे भाई को Whatsapp पर बताया कि उसके पति ने उसे पीटा है। उसने कहा कि किरण ने उसके बाल खींचे और उसके चेहरे और पैरों पर वार किया। विस्मया ने अपने चचेरे भाई को कुछ तस्वीरें भी भेजीं, जिसमें उसके शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। विस्मया ने अपने चचेरे भाई से अनुरोध किया कि जब किरण काम पर जाए तो वह आ जाए और उसे वह से ले जाये ।

पिता ने कहा बेटी को मिला इंसाफ

अदालत के फैसले के बाद अदालत के बाहर खड़े विस्मया के पिता ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि अभियोजन और जांच दल के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं।

कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले की घोषणा से ठीक पहले, राज्य के परिवहन मंत्री एंथनी राजू ने संवाददाताओं से कहा कि आपराधिक मामले में अदालत के फैसले के बावजूद कुमार को बर्खास्त करने के राज्य सरकार के फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। कुमार सहायक मोटर वाहन निरीक्षक थे। कोर्ट ने इस मामले में 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केरल पुलिस ने अपने 500 पेज के चार्जशीट में कहा है कि दहेज प्रताड़ना के चलते बिस्मा ने खुदकुशी की है। 22 साल की विस्मया 21 जून, 2021 को कोल्लम जिले के सस्थामकोट्टा में अपने पति के घर पर मृत पाई गई थी।

लड़की ने Whatsapp पर बताई जुल्म की कहानी

घटना से एक दिन पहले, विस्मया ने अपने रिश्तेदारों को एक Whatsapp संदेश भेजा जिसमें कुमार की दहेज के लिए कथित प्रताड़ना के साथ-साथ उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे। उनके पिता ने एक टीवी चैनल को बताया कि 2020 में उनकी शादी के समय कुमार को दहेज के रूप में 10 लाख रुपये की एक कार के अलावा सोना और एक एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई थी। पिताजी ने कहा कि किरण कुमार को कार पसंद नहीं है और वह 10 लाख रुपये नकद चाहते हैं। जब उसे बताया जाता है कि यह संभव नहीं है, तो वह आश्चर्य को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है।

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Tauheed Raja

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