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EPF निकालने से पहले जान लें नियम, नहीं तो देना पड़ सकता है टैक्स

EPF Fund : भविष्य में निवेश करने के लिए लोग कई निवेश विकल्प अपनाते हैं। जिसमें से एक कर्मचारी भविष्य निधि फंड है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आय के रूप में  पेंशन बनी रहती है। इस फंड में कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने अपने वेतन का 12% योगदान देता है, जिस पर सरकार ब्याज भी देती है। इसको समय से पहले निकलने पर टैक्स देना पड़ सकता है।

समय से पहले EPF क्लैम पर लगता है टैक्स?

EPF फंड से पैसा निकालने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इस फंड से पूरी रकम रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जाती है। अगर कोई चाहे तो इसे समय से पहले यानि रिटायरमेंट से पहले 90% पैसा निकाल सकता है, लेकिन उन्हें टैक्स भी देना पड़ सकता है।

एक बार में नहीं मिलेगा पूरा EPF

EPF फंड से निकासी से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद नियम और शर्तों का पालन कर  EPF राशि निकाली जा सकती है। जब कोई व्यक्ति की नौकरी चली जाती है या नौकरी छोड़कर जाता है तो वह एक बार में अपने पीएफ फंड से 75% राशि निकाल सकता है और उसके बाद दूसरी बार में पूरी राशि निकाल सकता है।

EPF में कब लगता है TDS ?

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी संगठन में पांच साल तक काम करने से पहले EPF से पैसा निकालता है, तो उस राशि पर TDS लगता है। अगर पांच साल के बाद EPF का पैसा निकालता है तो कोई टैक्स नहीं लगता है।

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