शिवराज सरकार मानसून सत्र में नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक फिर लाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार महापौर के सीधे चुनाव के लिए संशोधन विधेयक फिर पेश कर सकती है। ऐसा होते ही महापौर-अध्यक्ष को वापस बुलाने की व्यवस्था भी लागू हो सकती है।
विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित होना संभव है। मुख्यमंत्री से चर्चा के जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी।सत्र मे उन्हीं को एंट्री मिलेगा जिनहोने कोरोना वैक्सीन लगवाया है।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम
मंत्रालय सूत्रों कि माने तो मध्य प्रदेश में नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए शिवराज सरकार मानसून सत्र में नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक फिर लाएगी।
आपको बता दें कि,कमलनाथ सरकार ने नगर पालिक विधि में संशोधन करते हुए महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की जगह पार्षदों के बीच से करने का विधेयक विधानसभा में बहुमत के आधार पर पारित कराया था। इसके बाद विधेयक लागू कर दिया गया था। चुनाव होने से पहले कमलनाथ सरकार गिर गई।
कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज सरकार ने सितंबर 2020 में अध्यादेश के माध्यम से नगरीय चुनाव कि फिर पुरानी व्यवस्था लागू कर दी। विधानसभा के बजट सत्र फरवरी 2021 में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक सदन में पेश किया था। लेकिन पारित होने से पहले ही सदन की कार्यवाही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 16 मार्च 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।