मध्यप्रदेश
गणेशोत्सव के मद्देनजर गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइंस।
गणेशोत्सव के मद्देनजर गृह विभाग ने शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 30 गुणा 45 फीट का पंडाल ही बनाया जा सकता है।जो ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहां कम जगह हो या सड़क संकरी हो।
गणेशोत्सव, गणेश प्रतिमाओं और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोग भाग ले सकेंगे। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू सहित अन्य पाबंदियां भी जारी रहेंगी। धार्मिक और सामाजिक जुलूस या मोबाइल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
प्रशासन ने 14 जुलाई और 19 जुलाई को कोरोना गाइडलाइंस के संबंध में कुछ ढील दी थी। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई थी।
गणेशोत्सव व चेहल्लुम,गाइडलाइन में ये नए प्रतिबंध
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- गणेशोत्सव, गणेश प्रतिमाओं और ताजिये (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट होगा। ऐसी जगह पर झांकी नहीं बनाई जाएगी, जहां सड़कें या स्थान संकरे हों, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता हो।
- प्रतिमाओं का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें सिर्फ 10 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक है।
- धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। विसर्जन के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता है।
- मूर्तियों और ताजियों का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही किया जा सकता है। मौके पर भीड़ कम रखी जाएगी।
- लाउडस्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
- झांकियों,पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु व आयोजक फेस कवर पहनेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
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