मध्यप्रदेश
MP NEWS : आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण
MP NEWS : आरा-मशीनों के लायसेंस अब 3 साल के बजाय 5 साल में होंगे नवीनीकरण
मध्य प्रदेश में स्थापित आरा-मशीनों के लिये अब 5 साल की अवधि में लायसेंस नवीनीकरण कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अभी तक 3 साल में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य था।
राज्य शासन के वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम-1984 में यह संशोधन किया गया है। लायसेंस नवीनीकरण के लिये 2,500 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है।