मध्यप्रदेश

भोपाल गैस त्रासदी : 37 साल बाद भी न्याय करने वालों ने पीड़ितों को निहारा नहीं ?

भोपाल गैस त्रासदी: आखिर क्या हुआ था उस दिन ?

भोपाल गैस त्रासदी : 37 साल बाद भी पीड़ितों के लिए न्याया मायावी बना हुआ है !

भोपाल गैस त्रासदी Bhopal gas tragedy की 37 वीं वर्षगांठ:  भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे दर्दनाक औद्योगिक आपदाओं में से एक, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस methyl isocyanate gas और अन्य अत्यधिक जहरीले पदार्थों के संपर्क में आने से 3,000-4000 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को भोपाल गैस त्रासदी की 37 वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है।और ऐसा लगता है जैसे 37 साल बाद भी न्याय करने वालों ने पीड़ितों निहारा नहीं?

शुक्रवार को त्रासदी के 37 साल पूरे हो गए और दुख की बात है कि बचे हुए लोग अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए, न्याय बिबरबल की खिचड़ी बन गया है। क्योंकि अब तक किसी भी मुख्य अपराधी को जेल नहीं हुई है। पर्याप्त मुआवजे और चिकित्सा उपचार के अभाव में बीमारी और अन्य जटिलताओं के साथ जीवित रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

सैंतीस साल पहले इसी दिन, भारत ने भोपाल गैस रिसाव के रूप में अनकही भयावहता का दुखद पल देखा था जिसमें 5,00,000 से अधिक लोग मिथाइल आइसोसाइनेट गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आदि जैसे अन्य अत्यधिक जहरीले पदार्थों के संपर्क में आ गए थे।

भोपाल गैस त्रासदी : क्या हुआ?

न्याय

37 साल बाद भी न्याय का इंतज़ार

कारण

अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। 

कहां हुआ था ?

भोपाल

त्रासदी का नाम

भोपाल गैस त्रासदी

कब हुआ था?

2 December 1984

  • 2-3 दिसंबर की दरम्यानी रात को अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी के एक कीटनाशक संयंत्र से करीब 40 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट निकल गई।
  • घटना भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी में हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार, रिसाव उस समय हुआ जब पानी टैंक संख्या 610 में 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) से भरा था।
  • परिणाम एक भगोड़ा रासायनिक प्रतिक्रिया थी जिसने वातावरण में अत्यधिक विषैले एमआईसी गैस को निकाल दिया। गैस क्लाउड में एमआईसी और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड आदि जैसी अन्य गैसें शामिल थीं, जो सभी मनुष्यों और जानवरों के लिए बेहद जहरीली थीं।
  • मध्य प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक, भोपाल और उसके आसपास इस त्रासदी में 3,787 लोग मारे गए थे। हालांकि, मरने वालों की संख्या और प्रभावित लोगों की संख्या आज तक हमेशा बहस का विषय रही है।
  • गैस के संपर्क में आने वालों में से कई ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को जन्म दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में पैदा हुए बच्चों के हाथ और पैर मुड़े हुए थे, अतिरिक्त अंग या शरीर के अंग, मस्कुलोस्केलेटल विकार, मस्तिष्क क्षति और कम वजन की समस्या थी।
  • भारत, यूनियन कार्बाइड और अमेरिका के बीच कानूनी कार्यवाही तबाही के ठीक बाद शुरू हुई। सरकार ने मार्च 1985 में भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पारित किया, जिसने इसे पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।
  • जून 2010 में, यूनियन कार्बाइड के सात पूर्व कर्मचारियों, जो सभी भारतीय नागरिक थे, को लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया गया और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
  • 1984 की भोपाल गैस आपदा में बचे लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश और केंद्र की विभिन्न सरकारें दोषियों को सजा दिलाने में विफल रही हैं।

भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की प्रमुख रशीदा बी ने कहा, “हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा के 37 साल बाद भी, बचे लोगों के लिए न्याय मायावी बना हुआ है।”

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Tauheed Raja

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