निजी एवं लोक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से होगी वसूली – मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा
निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो गया है।कैबिनेट की अगली बैठक में इसको रखा जाएगा।इसमें पत्थरबाजी, धरना-प्रदर्शन, आंदोलनों के दौरान निजी व शासकीय संपति को नुकसान पहुंचाने वालों पर केस चलाने व वसूली के लिए अधिकरण का गठन किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। गृह, विधि-विधायी और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कानून लागू होने के बाद लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालो से वसूली की जाएगी।
मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि उपद्रवियों से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तैयार कानूनी ड्राफ्ट को मंज़ूरी के लिए आगामी केबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। केबिनेट के अनुमोदन के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद प्रदेश में लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 लागू हो जाएगा।