मध्यप्रदेश
MP CABINET DECISION : इन अतिथि शिक्षकों के मिलेगा 30 हजार रुपए मासिक मानदेय
मध्य प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेक्निक में 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें तीस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान होगा।
गृह मंत्री @drnarottammisra कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/uzYGtsSJ8r
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 18, 2022
- विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतू और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग किए जाने का निर्णय लिया गया।
- शासकीय सेवकों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में पांच प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है।
- उज्जैन औद्योगिक क्षेत्र में शबा सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नौ करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से सिलेंडर निर्माण की इकाई लगाई जाएगी। इसके लिए 50 हजार वर्ग फीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
- लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर भोपाल नगर निगम के 14 जोनल अधिकारियों पर लगा 16 हजार 500 रुपये का जुर्माना
- लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर भोपाल नगर निगम के 14 जोनल अधिकारियों पर लगा 16 हजार 500 रुपये का जुर्मान
- प्रदेश के स्वशासी इंजीनियरिंग कालेज और पालिटेक्निक में 11 माह के लिए अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की जाएगी। इन्हें तीस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान होगा।