MPNEWS: प्रलोभन या बहकावे के साथ विवाह और धर्मांतरण के लिए कानून लाएगी सरकार
मध्य प्रदेश सरकार ‘धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने’ से जुड़ा बिल लाने की तैयारी कर रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा के विधानसभा के अगले सत्र में यह बिल आएगा।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा,
‘’प्रलोभन या बहकावे के साथ या बलपूर्वक धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को अमान्य घोषित किए जाने का भी प्रावधान बिल में हम कर रहे हैं.’’
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है,
“सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।”
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020