मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन अपराध, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 आज से लागू

Freedom of Religion Act 2020

भोपाल।।मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 Freedom of Religion Act 2020 का अध्यादेश शनिवार से लागू हो गया। गुरुवार को राज्यपाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर उसकी प्रति प्रदेश के सभी कलेक्टरों को भेज दी है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट के प्रस्ताव को लखनऊ भेजा गया था, जहां गुरुवार को राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए थे।राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के 48 घंटे बाद धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 Freedom of Religion Act 2020 का अध्यादेश शनिवार से लागू हो गया। अब इस कानून को 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा।

मध्य प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ – CM शिवराज 

क्या है कानून के मुख्य प्रावधान

  1. बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। यह गैर जमानती अपराध होगा।
  2. धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा।
  3. बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है।
  4. धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित, माता-पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है।
  5. सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी।
  6. जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।
  7. इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।
  8. इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  9. अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।
  10. पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण-पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान है।
  11. आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करना होगा।

ताज़ा खबरे पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े 

Tauheed Raja

उर्जांचल टाईगर (राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका) के दैनिक न्यूज़ पोर्टल पर समाचार और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। व्हाट्स ऐप नंबर -7805875468 मेल आईडी - editor@urjanchaltiger.in More »
Back to top button