मध्यप्रदेश विधानसभा विशेष सत्र में महज 90 मिनट में 08 विधेयक पारित हुए।

सोमवार 21 सितंबर को मध्यप्रदेश विधानसभा विशेष सत्र महज 90 मिनट में आठ विधेयक पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। यह अब तक सबसे छोटा विधानसभा सत्र कहा जा रहा।मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में वर्ष 2019 और कोरोना की स्थिति साफ की।
कौन से विधेयक पारित हुए
- मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हुआ
- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020
- मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2020
- मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020
- अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020
- मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन )विधेयक 2020
- मध्यप्रदेश वित्त विधेयक 2020
- मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2020
सत्र शुरू करते हुए अध्यक्ष ने सबसे पहले दिवंगतों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा और 5 मिनट के लिए सत्र स्थगित कर दिया था। इसके बाद दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू की गई। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने आदेश पत्रों को पटल पर रखा। अध्यक्ष ने सदन को विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने वालों की सूचना दी और फिर कार्यवाही शुरू की गई।
वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री ने उनका कार्य संभाला। सबसे पहले धन विधेयक विनियोग सदन में प्रस्तुत किया गया। इस पर कांग्रेस ने चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। सरकार कहना था कि पहले ही बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश विनियाेग विधेयक 2020 पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों को अनुदान मांगों का एक साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्य सचेतक गोविंद सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा कराने का अनुरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री ने सर्वदलीय बैठक का उल्लेख करते हुए मना कर दिया।
