मध्यप्रदेश : तय समय-सीमा में लोक सेवा प्रदान नहीं होने पर अधिकारी पर लगेगा जुर्माना
भोपाल।।मध्यप्रदेश के नागरिकों को नियत समय-सीमा में लोक सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है। जिसके तहत चिन्हित की गई लोकसेवा तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें अपने आप ही नागरिकों को मिल जावेगी। इसे डीम्ड सेवा कहा जावेगा। यह जनहित में राज्य सरकार का क्रांतिकारी कदम है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो लोक सेवायें मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान करनी होती है और तय समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं होने पर अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने में मिली राशि आवेदक को दी जाती है।
इस प्रावधान को जनहित में और प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय समस-सीमा तक यदि सेवा आवेदक को अधिकारी द्वारा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वत: ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक को मिल जाएगी।