MP News : प्रदेश में वरिष्ठ शिक्षक पदों के आवंटन की प्रक्रिया में हलचल मची हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्कूलों के चयन में गड़बड़ी से लेकर विषयों तक की गलत जानकारी दी जा रही है। अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, अब एक और आदेश को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है।
इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई उच्च पद पर आसीन शिक्षक सात दिन के भीतर स्कूल में ज्वाइन नहीं करता है तो वह स्वत: बर्खास्त हो जायेगा। इस मामले पर शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है और इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है।
7 दिन के अंदर ज्वाइन करें
स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक लगभग 13 हजार लोक सेवक वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। विभाग ने मंगलवार को डाक शुल्क बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। इसमें शिक्षकों को सात दिन के अंदर स्कूल ज्वाइन करने को कहा गया। शर्त लगाई गई कि इस सीमा तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा।
यह समय पर्याप्त नहीं
शिक्षक संगठनों ने कहा कि यह समय पर्याप्त नहीं है। मप्र टीचर एजुकेटर्स ऑर्गेनाइजेशन के उपेन्द्र कौशल के मुताबिक विभाग ने इस संबंध में 7 अगस्त को निर्देश जारी किए थे। शिक्षक को राहत के समय से लेकर दूसरे स्कूल में पहुंचने तक पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस अवधि को बढ़ाकर 15 दिन करने का अनुरोध किया गया है।