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CM का बड़ा फैसला, महिलाओं को सिविल सेवाओं में 35% आरक्षण

MP News : सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई और कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। वहीं वर्ष 2024-25 (खरीफ एवं रबी सीजन) में 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति दी गई। जिसके व्यय के लिए अधिकतम 1 करोड़ 72 लाख रूपये का खर्च करने का निर्णय लिया गया है।

नवीन शासकीय चिकित्सा महावि‌द्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने दी गई है। वहीं सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 को निरस्त करने की कार्यवाही को लंबित रखा गया। और शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं आगामी सत्रों की मान्यता प्रक्रिया के साथ पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर्मियों के पंजीयन एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन और पूर्व में विघटित सह चिकित्सीय परिषद को पुनर्जीवित किया गया।

इसके अलावा पूर्ण किये जाने तथा राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिनियम अंतर्गत प्रावधानित विनियम (रेगुलेशन) जारी होने के उपरांत विनियम के अनुरुप मध्यप्रदेश अलाइड एण्ड हेल्थ केयर कौंसिल ‌द्वारा स्वशासी बोर्ड्स के गठन होने पर पुनर्जीवित मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद स्वतः समाप्त हो जायेगी और पूर्व में लिये गये निर्णय को निरस्त करने की मंजूरी दी गई।

राकेश कुमार विश्वकर्मा

राकेश कुमार विश्वकर्मा

राकेश विश्वकर्मा को मीडिया के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पाठकों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना उनकी लेखनी की खासियत है। अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में उन्होंने ट्रेंडिंग कंटेंट को 'वायरल' बनाने के साथ-साथ राजनीति और मनोरंजन जगत पर भी विशेषज्ञता हासिल की है।

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