High Court : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुली अदालत में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार किसी को धमकाकर बिना मुआवजा दिए उसकी जमीन नहीं हड़प सकती। इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया की जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता शशि पांडे को उनकी जमीन के बदले 1988 से अब तक प्रति माह 10,000 रुपये का मुआवजा दे।
High Court ने कहा दो महीने के भीतर दें मुआवजा राशि
इस अवधि में तैनात सभी कलेक्टरों से मुआवजा राशि वसूली जाए। यह राशि आवेदक को दो माह के भीतर चुकानी होगी। न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
CM Helpline को लेकर सरकार सख्त, दुरुपयोग करने वालों की अब खैर नहीं
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके संघी ने दलील दी कि राज्य शासन ने पांच फरवरी, 1988 को याचिकाकर्ता की अधारताल बायपास से लगी 29 हजार 150 वर्गफुट जमीन ले ली थी। और इसके बदले मुआवजा नहीं दिया गया और इतने वर्षों में अधिग्रहण की कार्रवाई भी नहीं की गई।