MP Lokayukt Police : हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि लोकायुक्त पुलिस (Lokayukt Police) द्वारा दर्ज सभी FIR को सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकायुक्त पुलिस (Lokayukt Police) को कोई भी FIR दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
लोकायुक्त पुलिस को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना होगा
इस आदेश का पालन करने के लिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी हवाला दिया है। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
यह याचिका भोपाल स्थित आरटीआई कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने दायर की थी। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि यह पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता सुरेश चंद्र वर्मा के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन उन्हें लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
सुरेश चंद्र वर्मा रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए, लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं मिलने के कारण राजेंद्र सिंह ने मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
FIR को 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए
हालांकि हाईकोर्ट ने निजी मंशा के आधार पर राजेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी, लेकिन मामले को जनहित के नजरिए से देखते हुए कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को 24 घंटे के भीतर सभी एफआईआर अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। यह आदेश नागरिकों को पारदर्शिता और सूचना के अधिकार की गारंटी देने के लिए दिया गया है ताकि उन्हें समय पर सूचना मिल सके और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता आये।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लोकायुक्त पुलिस संगठन को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में दर्ज होने वाली हर एफआईआर समय पर सार्वजनिक हो।