MP News : मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में पदस्थ 341 शिक्षा स्नातक डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। आपकी नियुक्तियाँ रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश नामित शिक्षकों के मामले में 11 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के लिए नामित उक्त शिक्षकों की नियुक्ति कैसे रद्द की जायेगी, इसका प्रपत्र भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्या किसी अभ्यर्थी की योग्यता बीएड है और अभिलेखों में गलती से डीएड लिख दिया गया है। उक्त शिक्षक की नियुक्ति भी रद्द कर दी जायेगी। इनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारियों को भी भेज दी गई है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने भी जारी किया था आदेश
इसके अलावा जबलपुर हाई कोर्ट ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका पर 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के बाद मान्यता दी जाएगी 11 अगस्त 2023 को या उसके बाद नियुक्त बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षकों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
इन जिलों के डीईओ को भेजा गया आदेश
शिक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षण पद से बर्खास्त किया जाएगा। इस आदेश में आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर शामिल हैं। इसके साथ ही नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वालों की नियुक्ति रद्द कर दी है। उनके जिलों में B.Ed योग्यता रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।