Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Yojana : मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडरों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सेकेंड-हैंड वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकार 5,000 रुपये का अनुदान देगी। इसमें से 5,000 रुपये लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे और 5,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें की नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री ठेला अनुदान योजना का प्रस्ताव बनाया है। जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जायेगा, यह कार्यान्वयन अनुमोदन के अधीन होगा। विभाग भोपाल में एक समारोह आयोजित कर मुख्यमंत्री के हाथों पथ विक्रेताओं के खातों में अनुदान राशि ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को मुख्यमंत्री निवास पर हाथ ठेला चालकों, फेरीवालों और शहरी पथ विक्रेताओं की महापंचायत की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी पथ विक्रेताओं से कोई दैनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण के लिए मामूली शुल्क लिया जाएगा। हाथ ठेले लगाने वालों के लिए व्यवस्थित एवं उचित स्थान तैयार किया जाएगा। कोई भी ठेले जब्त नहीं किये जायेंगे। जिनके पास कार नहीं है, उन्हें सब्सिडी वाली कार उपलब्ध कराने की योजना बनायी जायेगी। इसके लिए सरकार रुपये की सब्सिडी देगी। शहर में हॉकर जोन बनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स (खुदरा व्यापारियों) को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण मिलता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर का काम करने वाले ग्रामीण गरीबों को 10,000 रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है।